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सहारनपुर में पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

सहारनपुर, 17 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद देवेन्द्र नाथ सिंह ने अभियुक्त जैनेन्द्र निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नागल को अपनी पत्नी मंजू का गला घोटकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवीदयाल शर्मा ने बताया कि ग्राम सलेमपुर निवासी जैनेन्द्र का विवाह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पत्नीहंता सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 13:37
पिछला अपडेट
17/09/26 13:37
स्थान
India