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कौशांबी में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

कौशांबी 28 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार धर्मेंद्र त्रिपाठी उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सौरई बुजुर्ग थाना सैनी ने दो सितंबर 2011 को सैनी थाना में सूचना दर्ज कराई थी कि उसके साथ लूट एवं पत्नी का अपहरण किया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि वादी ने स्वयं पत्नी की हत्या की है और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बनाकर सूचना दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना का…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पत्नी हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 14:51
पिछला अपडेट
28/10/26 14:51
स्थान
India