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चित्रकूट में पुत्र के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

चित्रकूट 23 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में घर के अंदर सो रहे अपने ही बेटे की गर्दन कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर देने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 28 अक्टूबर 2024 को मऊ थाने में दुवारी गांव के निवासी नत्थू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया था कि उसका पुत्र राजकुमार निषाद उर्फ भीम सेन…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पुत्र हत्या उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 17:05
पिछला अपडेट
23/09/26 17:05
स्थान
India