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मैनपुरी में पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास

मैनपुरी, 03 सितंबर (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में वर्ष 2020 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, घिरोर थाना क्षेत्र में तीन जुलाई 2020 को मुकदमा अपराध संख्या 145/2020 धारा 363, 366, 376 भादवि तथा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई मैनपुरी स्थित विशेष पॉक्सो…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पॉक्सो सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 15:00
पिछला अपडेट
03/09/26 15:00
स्थान
India