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48 साल पुराने फायरिंग मामले में फैसला, तीन आरोपी बरी, तीन की मुकदमे के दौरान हो चुकी थी मौत

हरदोई, 03 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक अदालत ने वर्ष 1978 के बहुचर्चित फायरिंग एवं मारपीट के मामले में करीब 48 वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए तीन जीवित आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे के दौरान छह आरोपियों में से तीन की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि अदालत में पेश प्रत्यक्षदर्शी भी घटना की पुष्टि नहीं कर सके। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सिंह की अदालत में सरकारी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विजय सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 1978 को तत्कालीन लोनार थाना क्षेत्र (वर्तमान…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय फायरिंग बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/08/26 14:53
पिछला अपडेट
03/08/26 14:53
स्थान
India