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बदायूं में बेटी की हत्या के दोषी पिता समेत चार को उम्रकैद

बदायूं 17 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने प्रेम विवाह से नाराज होकर पुत्री की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पिता समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनायी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या करने के सनसनी खेज मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कु. रिंकू जिंदल की अदालत ने युवती के दो पिताओं और दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह दिल दहला…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बेटी हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 15:33
पिछला अपडेट
17/09/26 15:33
स्थान
India