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कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती मामले में यूपीएफएसडीए की बड़ी कानूनी जीत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

लखनऊ, 16 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (यूपीएफएसडीए) को कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 पदों पर भर्ती के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। अदालत ने संबंधित भर्ती नियमों को वैध ठहराते हुए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय भर्ती याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 15:16
पिछला अपडेट
16/10/26 15:16
स्थान
India