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राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रयागराज, 16 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी के मामले में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायधीश विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने करीब दो घंटे तक दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा व अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलीलें दीं। याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई है। इसमें राहुल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राहुल सुनवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 13:12
पिछला अपडेट
16/10/26 13:12
स्थान
India