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अवैध रूप से रह रहे अमेरिकी नागरिक को चार माह 15 दिन की जेल की सजा

महराजगंज 13 अक्टूबर (वार्ता) टूरिस्ट वीजा की समयावधि समाप्त होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को यहां की एक अदालत ने चार माह और 15 दिन के कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला महराजगंज जिले के फरेन्दा थाने का है। अभियुक्त ट्रेविस एन्थोनी फेलन (पुत्र सावन मैथ्यू फेलन), निवासी- 1015 20वीं स्ट्रीट, सेक्रमेन्टो, कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा की तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विदेशी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 06:49
पिछला अपडेट
13/10/26 06:49
स्थान
India