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छात्रा से दुष्कर्म के मामले में ट्यूटर को 20 वर्ष का कठोर कारावास

शामली, 11 सितंबर (वार्ता) शामली के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ट्यूटर को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि झिंझाना थाना क्षेत्र के गागोर गांव निवासी अमित पुत्र सतपाल को न्यायालय ने दोषी करार दिया। उसके खिलाफ अपराध संख्या 481/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 15:46
पिछला अपडेट
11/09/26 15:46
स्थान
India