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पीलीभीत में बकाया भुगतान पर सीएमओ को अंतिम मोहलत

पीलीभीत, 05 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. आलोक कुमार के विरुद्ध बकाया भुगतान से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश का पालन न होने पर नाराजगी जताते हुए भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तीन माह की अंतिम मोहलत दी है। यह मामला मैसर्स भसीन इलेक्ट्रिकल्स एंड सप्लायर्स से संबंधित है, जिसने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोटांडा, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय तथा ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट में ऑक्सीजन प्लांट और जनरेटर के लिये केबल व अर्थिंग का कार्य…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सीएमओ मोहलत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India