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सोनभद्र में पति घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला साथ दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

सोनभद्र 11 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में साढ़े 11 साल पहले पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला (पीड़िता) ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सोनभद्र सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India