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बुलंदशहर में हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद, 55-55 हजार का जुर्माना

बुलंदशहर, 01 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की विशेष एससी/एसटी अदालत ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। लोक अभियोजक विपिन कुमार राघव ने बुधवार को बताया कि जहांगीराबाद क्षेत्र के ग्राम धामनी निवासी संजय और उसकी पत्नी काजल उर्फ पूनम ने वर्ष 2020 में पूर्व विवाद के चलते ग्राम सिद्धनगला निवासी जगी उर्फ जगवीर के घर में घुसकर उसकी पुत्री गुलशन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 17 नवंबर 2020…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India