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हरिकिशुन खरवार हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

सोनभद्र, 28 मार्च (वार्ता) सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र में साढ़े छह वर्ष पूर्व हुए हरिकिशुन खरवार हत्याकांड में शनिवार को सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 14-14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम सागर खरवार निवासी पड़री बराईडाड़, थाना म्योरपुर ने 14 जुलाई 2019 को…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/03/26 00:00
पिछला अपडेट
28/03/26 00:00
स्थान
India