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बुलंदशहर में हत्या के दोषी दो लोगों को उम्रकैद

बुलंदशहर, 11 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सोमवार को बताया कि ग्रीन पार्क कॉलोनी अकबरपुर, थाना कोतवाली देहात निवासी साकिब और आसिफ ने वर्ष 2021 में वादी शान मोहम्मद के पुत्र राजा उर्फ मारुफ राजा की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 29 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34, 201 एवं 404 के तहत मुकदमा दर्ज किया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India