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बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के मामले में दस साल की सजा

बुलन्दशहर, 15 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने मंगलवार को बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालुद्दीनपुर गिनौरी निवासी मारुफ ने वर्ष 2021 में अरमान के भाई फरमान को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। इस संबंध में 22 मार्च 2021 को शिकारपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा संख्या 97/2021 दर्ज…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 16:30
पिछला अपडेट
15/07/26 16:30
स्थान
India