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बुलंदशहर में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

बुलंदशहर, 22 अक्टूबर (वार्ता) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक ध्रुव कुमार के अनुसार, अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम निठारी, थाना कोतवाली देहात तथा रविन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम अरौंडा, थाना ककोड़, जनपद बुलंदशहर ने वर्ष 2017 में वादी की पत्नी की हत्या की थी। इस मामले में 16 नवंबर 2017 को थाना कोतवाली देहात में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 एवं 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/10/26 13:05
पिछला अपडेट
22/10/26 13:05
स्थान
India