एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Tuesday, November 3, 2026

जौनपुर में हत्यारोपी पति, पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास

जौनपुर, 03 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को पांच वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर फावड़ा से मार कर हत्या करने के आरोपी पति-पत्नी व उसके पुत्र को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में महराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी बेबी सिंह ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 7:00 बजे उसके पति जितेंद्र कुमार सिंह घर के बाहर समरसेबल पर झाड़ू लगा रहे थे कि अचानक उसके पड़ोसी नितेश सिंह उर्फ भोलू पुत्र…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
03/11/26 15:08
पिछला अपडेट
03/11/26 15:08
स्थान
India