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बुलंदशहर में दहेज हत्या के आरोपी को आठ वर्ष का कारावास

बुलन्दशहर, 06 नवम्बर (वार्ता) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आठ वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक मुनुराज सिंह ने बताया कि थाना गुलावठी क्षेत्र के ग्राम सेठा निवासी कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र बुद्धु उर्फ बुद्धपाल ने वर्ष 2023 में दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दो अक्टूबर 2023 को थाना गुलावठी में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 400/2023 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 13:01
पिछला अपडेट
06/11/26 13:01
स्थान
India