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कानपुर में हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

कानपुर 06 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि थाना चकेरी में दर्ज वर्ष 2022 के हत्या मामले (धारा 302/201/506) में रोजी यादव, राजेश यादव और गोविंद उर्फ गोलू को दोषी पाया गया। एडीजे-प्रथम की अदालत ने आज तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत की गई। मामले में पुलिस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/04/26 00:00
पिछला अपडेट
06/04/26 00:00
स्थान
India