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आजमगढ़ में युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

आजमगढ़, 8 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंगेतर द्वारा युवती की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-एक) कमलापति की अदालत ने गुरुवार को आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को हत्या का दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतका के माता-पिता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल पाण्डेय और संजीव कुमार सिंह के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के पुरखीपुर निवासी खुशबू का विवाह अहिरौला…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India