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बांदा में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

बांदा 10 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक युवक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि 23 अप्रैल वर्ष 2019 को बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कांशीराम कालोनी के प्रांगण में जीतू नामक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने घटना का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की और भौतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। इस सिलसिले में पुलिस ने पांच मई वर्ष 2019 को हत्यारोपी काशीराम कॉलोनी…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 13:28
पिछला अपडेट
10/08/26 13:28
स्थान
India