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सीतापुर दोहरे हत्याकांड में दोषी को मृत्युदंड, 50 हजार रुपये जुर्माना

सीतापुर, 13 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की एक अदालत ने पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को मृत्युदंड तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रिख थाना क्षेत्र के जंगलापुर मजरा कोहरावां निवासी नीरज पुत्र राम सहाय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार नीरज अपनी पत्नी माया (23) के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होता था। 11 फरवरी 2022 की रात परिवार के सदस्य…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/04/26 00:00
पिछला अपडेट
13/04/26 00:00
स्थान
India