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भदोही में हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

भदोही, 16 सितंबर (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही की अदालत ने बुधवार को औराई थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 185/2024 में पिन्टू बिंद, विष्णु बिंद और दिनेश बिंद को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने अर्थदंड की 90 प्रतिशत राशि मृतक धनेश कुमार यादव के विधिक उत्तराधिकारियों अथवा आश्रित परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने तथा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 14:41
पिछला अपडेट
16/09/26 14:41
स्थान
India