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बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये जुर्माना

बुलन्दशहर, 20 मई (वार्ता) बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम निभचाना थाना अगौता, जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2022 में वादी सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर रैना थाना अगौता के पुत्र की बलकटी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में 28 मई 2022 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 453/2022 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 15:14
पिछला अपडेट
20/05/26 15:14
स्थान
India