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दलित युवती की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

कौशांबी, 21 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने 17 वर्ष पूर्व दलित युवती की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, वीरेंद्र कुमार ने सात अक्टूबर 2009 को सरायअकिल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को अरवेश और उसका भाई सर्वेश, निवासी रूसहाई, अपने साथी रमाकांत दुबे और शिवकांत दुबे, निवासी लालापुर थाना क्षेत्र, प्रयागराज के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर ले गए थे और उसकी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/10/26 14:33
पिछला अपडेट
21/10/26 14:33
स्थान
India