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कौशांबी में हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद

कौशांबी 28 अक्टूबर (वार्ता) कौशांबी जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक 17 वर्ष पुराने मामले में पत्नी सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार 24 जून 2009 को वादी बिहारी निवासी ग्राम भेलखा थाना मंझनपुर द्वारा थाना पश्चिम शरीरा में सूचना दर्ज कराई गई कि उसके पुत्र शिवलाल ने ससुरारीजनों की प्रताड़ना के चलते जहर निगल लिया जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने इस मामले में पत्नी सविता सास मैंकीव साला फूलचंद के विरुद्ध भादवि की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 14:16
पिछला अपडेट
28/10/26 14:16
स्थान
India