एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 13:05

भाभी की हत्या में दोषी देवर व उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा

सोनभद्र 30 अप्रैल (वार्ता) करीब ढाई वर्ष पूर्व हुए नगीता हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सोनभद्र में सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दोषी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राम सुदीन धरिकार ने चोपन थाने में तहरीर दी थी कि 28 नवंबर 2023 को उसका छोटा भाई चिनीलाल धरिकार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी रेशमी के साथ आया। घर पर उसकी पत्नी नगीता बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रही थी। आवाज देकर उसकी पत्नी को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India