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बुलंदशहर में हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

बुलन्दशहर, 30 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने शनिवार को बताया कि बुलन्दशहर नगर के बजरिया ऊपरकोट निवासी शादाब पुत्र शाहबुद्दीन ने वर्ष 2010 में बुलन्दशहर निवासी मोहम्मद इरशाद के भाई मोहसिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 23 जनवरी 2010 को कोतवाली नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि विवेचना के…

समाचार विवरण:

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/05/26 13:43
पिछला अपडेट
30/05/26 13:43
स्थान
India