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स्कूल में हिजाब पहनने की मांग वाली छात्रा की याचिका खारिज

प्रयागराज, 25 अगस्त (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग मुस्लिम छात्रा सुकैना रिजवी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रयागराज के अतरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा है। उसने हाईस्कूल की परीक्षा इसी स्कूल से पास की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा छह से स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हिजाब याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 10:38
पिछला अपडेट
25/08/26 10:38
स्थान
India