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ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त, निवर्तमान प्रधान 6 महीने तक रहेंगे प्रशासक

लखनऊ, 25 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के बाद गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार नई ग्राम पंचायतों के गठन तक या अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दरअसल, उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12 की उपधारा 3 के अनुसार कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक ही बनी रह सकती है। इसी धारा की उपधारा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंचायत कार्यकाल उप्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/05/26 14:57
पिछला अपडेट
25/05/26 14:57
स्थान
India