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निर्वाचन खर्च का ब्यौरा न देने पर छह पूर्व प्रत्याशी अयोग्य घोषित

लखनऊ, 5 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2022 लड़ने वाले छह पूर्व प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा न करने पर भारत निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ये अभ्यर्थी अगले तीन वर्ष तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत आयोग ने 25 फरवरी से इन अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने अथवा बनने से वंचित कर दिया है। उन्होंने…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
प्रत्याशी अयोग्य उप्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/03/26 00:00
पिछला अपडेट
05/03/26 00:00
स्थान
India