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15 अगस्त से भवन कर के बकायेदारों को ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

वाराणसी, 6 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार की 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) के तहत वाराणसी नगर निगम ने भवन कर (संपत्ति कर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को बताया कि यह जनहितकारी योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर नगर निगम के मुख्यालय अथवा संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया भवन…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बकायेदार ब्याज छूट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 12:57
पिछला अपडेट
06/08/26 12:57
स्थान
India