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बांदा में हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

बांदा, 1 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2005 के हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। लोक अभियोजक विमल कुमार सिंह एवं महेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के तिंदुही गांव के रहूसत मजरा निवासी बाबूलाल के पुत्र अशोक और नरेश सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे तथा गरीबों की मदद करते थे। इसी बात को लेकर गांव के राम…

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बांदा में हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/07/26 17:41
पिछला अपडेट
01/07/26 17:41
स्थान
India