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मिठाइयों पर 15 अक्टूबर से 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य, खाद्य विभाग ने लिए पांच नमूने

जालौन, 29 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के जालौन में 15 अक्टूबर से विक्रय के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित सभी प्रकार की मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ता हित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। विभाग के अनुसार मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजापन प्रभावित होता है। पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि अंकित करने का प्रावधान पहले से है, जबकि…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मिठाई इस्तेमाल तारीख अनिवार्य
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 13:22
पिछला अपडेट
29/09/26 13:22
स्थान
India