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आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश न देने वाले विद्यालयों पर होगी मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई

कानपुर, 22 अक्टूबर (वार्ता) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवंटित बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऐसे 22 निजी विद्यालयों में तीन दिन के भीतर शेष बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं देने वाले विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता निरस्तीकरण की विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पात्र बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत आरटीई के…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
विद्यालय मान्यता कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/10/26 15:39
पिछला अपडेट
22/10/26 15:39
स्थान
India