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स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर होगी कार्रवाई

कानपुर, 29 सितंबर (वार्ता) स्कूलों की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। सभी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 60×30 सेंटीमीटर आकार का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
स्कूल तंबाकू कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 09:42
पिछला अपडेट
29/09/26 09:42
स्थान
India