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35 वर्ष पुराने रामकुंवर हत्याकांड में उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील खारिज की

मुरादाबाद, 03 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बहुचर्चित रामकुंवर हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी है। करीब 35 वर्ष पुराने इस मामले में अदालत ने दोषियों को 15 दिन के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पीड़ित पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों तथा चिकित्सीय रिपोर्ट को…

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35 वर्ष पुराने रामकुंवर हत्याकांड में उम्रकैद बरकरार हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील खारिज की
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/07/26 10:14
पिछला अपडेट
03/07/26 10:14
स्थान
India