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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 10 वर्षों की कठोर कैद

पटना 19 अक्टूबर (वार्ता) बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आज दोषी युवक को 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही कुल 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र स्थित बनकटवा गांव के मूल निवासी सूरज कुमार उर्फ सूरज यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने पटना के दीघा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था और लगभग एक महीन अपने साथ रखकर उसके साथ बलात्कार भी किया था। पीड़िता को पटना के बख्तियारपुर क्षेत्र से बरामद किया गया था। मामले की प्राथमिकी पटना के दीघा थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने अदालत में कुल छह गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था। इसके साथ ही आठ दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।
सं. सूरज शिवा
वार्ता
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