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डिजिटल व्यक्तिगत-सूचना सुरक्षा के लिए प्रस्तावित नियमों का जारी किया जाना महत्वपूर्ण क्षण

नयी दिल्ली, 04 जनवरी (वार्ता) एकीकृत पहचान प्लेटफॉर्म आईडीएफवाई के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) एवं सह-संस्थापक अशोक हरिहरन ने डिजिटल व्यक्तिगत-सूचना सुरक्षा (डीपीडीपी) की सुरक्षा के संबंध में नियमों के प्रतीक्षित मसौदे के जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण क्षण बाताते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
श्री हरिहरन ने कहा, “ नियमों का जारी होना भारत की डिजिटल यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, और हम एक ऐसा भविष्य बनाने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं जहाँ गोपनीयता हर बातचीत का केंद्रबिंदु हो।”
इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को डीपीडीपी नियमों का मसौदा जारी किया। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री हरिहरन ने कहा, “एक साल से ज़्यादा के लंबे इंतज़ार के बाद, डीपीडीपी नियमों का समौदा आखिरकार आ गए हैं, जो नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
उन्होंने कहा, “ ये नियम संगठनों का आह्वान करते हैं कि वे गोपनीयता को गंभीरता से लें, ये विस्तृत नोटिस के ज़रिए व्यक्ति से सहमति लेने के महत्व पर ज़ोर देते हैं, जिसमें अन्य विवरणों के साथ-साथ उद्देश्यों और संसाधित किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा प्रिंसिपल स्पष्ट और व्यापक जानकारी से लैस हैं।”
श्री हरिहरन ने कहा है कि डिजिटल सूचना संरक्षण बोर्ड को डिजिटल ऑफ़िस के रूप में चालने का निर्णय एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि, ख़ास तौर पर भारत जैसे डिजिटल रूप से संचालित देश में अनुरोध और शिकायतों की संख्या बहुतअधिक होने की संभावनाओं को देखते हुए बोर्ड को डिजटल तरीके से ही परिचालित किया जाना चाहिए ।
उन्होंने यह भी कहा है कि प्रस्तावित नियमों में कंसेस मैनेजर्स (सहमति प्रबंधक) के लिए उल्लिखित विस्तृत दायित्व आईडीएफवाई जैसी फर्मोँ के लिए कारोबार के रोमांचक अवसर प्रस्तुत करते हैं।
सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) नियम के लिए मसौदा जारी किए, जिसमें कहा गया कि भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए और साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर खाता बनाने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।
मंत्रालय द्वारा यह मसौदा इन पर सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है। प्रस्तािवित नियम पर इस साल 18 फरवरी तक जनता से टिप्पणियाँ मांगी गई हैं। मसौदे में प्रस्ताव है कि डेटा फ़िड्युसरी को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए।
आईडीएफवाई एक एकीकृत पहचान प्लेटफॉर्म है जो केवाईसी, केवाईबी, पृष्ठभूमि सत्यापन, जोखिम शमन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और डिजिटल गोपनीयता के लिए उत्पाद और समाधान प्रदान करता है।
मनोहर.संजय
वार्ता
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