राज्य » अन्य राज्यPosted at: Oct 14 2024 5:24PM हरिद्वार अतिक्रमण मामले में एचआरडीए को जवाब देने के लिए और मोहलतनैनीताल, 14 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में सड़क के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर बनाई गई सैकड़ों दुकानों के मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को जवाब देने के लिए एक और मोहलत दी है।हरिद्वार निवासी रोहतास शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत ने पिछली सुनवाई पर एचआरडीए से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था लेकिन एचआरडीए ने जवाब नहीं दिया है। अदालत ने एचआरडीए को एक और मौका देते हुए 16 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गुरुकुल कांगड़ी के समीप साढ़े तीन मीटर रोड पर अतिक्रमण करके लगभग दो सौ दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है।इससे जाम के चलते लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एचआरडीए ने वर्ष 2012 में माना था कि रोड की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए थी जो साढ़े तीन मीटर रह गई है। जब रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता ने सूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी तो उक्त फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब कर दी गई।वर्ष 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ परन्तु पुलिस ने इसकी जांच तक पूरी नही कर पाई। याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण को हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है।रवीन्द्र.संजय वार्ता