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सीबीआई अदालत ने नौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले को सात साल की सजा सुनायी

चेन्नई, 18 नवंबर (वार्ता) तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को 9.39 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोयंबटूर के भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर पी.एम. सुंदरम और एस. रमेश के खिलाफ साल 2007 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। कोयम्बटूर की एक निजी कंपनी मेसर्स फैशन साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी सुंदरम पर आरोप था कि उसने 1999-2001 के दौरान फर्जी दस्तावेज लगा कर धोखाधड़ी से कुल 8.53 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उसके आपराधिक कृत्यों के कारण बैंक को 9.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच के दौरान एक और शख्स नटराजन की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद साल 2008 को सुंदरम, रमेश और नटराजन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अदालत ने रमेश को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अन्य दो आरोपियों सुंदरम और नटराजन की मौत हो गई थी और उनके आरोप हटा दिए गए थे।
भारत शोभित
वार्ता
Chennai, Nov 18 (UNI) The CBI Court, Coimbatore, today convicted and sentenced a private person to seven years Rigorous Imprisonment (RI) in the Rs 9.39 crore 2007 bank fraud case.
The court also imposed a fine of Rs.15,000 on the accused S. Ramesh.
The CBI registered the instant case on October 4, 2007, based on a complaint from Deputy General Manager, State Bank of India, Commercial Branch, Coimbatore, against private persons P.M. Sundaram and S. Ramesh.
It was alleged the accused Sundaram, CMD of M/s Fashion Synccotex Pvt. Ltd., having its Registered office at R.S. Puram, Coimbatore, had submitted fabricated title deeds to the bank during 1999-2001, and thereby dishonestly
and fraudulently availed various credit facilities aggregating to Rs.8.53 crores.
A CBI release said the criminal acts of the accused persons caused a wrongful loss of Rs.9.39 crores to the bank and corresponding wrongful gain to themselves.
During the course of investigation, the role of one more private person, Natarajan also came to light.
On completion of investigation, the charge sheet was filed on December 22, 2008 against Sundaram, Ramesh and Natarajan.
After the trial, the Court convicted and sentenced the accused Ramesh today. The other two accused Sundaram and Natarajan had expired during the trial and charges against them were abated.
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