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पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में दुपहिया वाहनों के चालकों, सवारों के लिये हेल्मेट पहनना अनिवार्य

चण्डीगढ़, 08 नवंबर (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया आदेश में स्पष्ट किया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पगड़ी पहने सिखों को छोड़कर सभी को, चाहे वह दुपहिया वाहन चला रहे हों या उस पर बैठे हों, हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा।
अदालत ने यह आदेश एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान 24 अक्टूबर को दिया था, जिसमें अगली सुनवाई चार दिसंबर को होनी है।
अदालत के अनुसार चार वर्ष से ऊपर उम्र वाले सभी लोगों (पुरुष हों या महिलायें) को दुपहिया वाहन पर हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा। इनमें केवल उन्हीं को छूट होगी जो सिख पुरुष/ महिलायें हैं और पगड़ी पहने रहते हैं।
अदालत ने इसी के साथ पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ (यूटी) से बिना हेल्मेट पहने महिला चालकों/ सवारों के खिलाफ किये चालानों की जानकारी भी देने का निर्देश दिया है।
महेश.श्रवण
वार्ता
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