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दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर, 16 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय सं.-2 ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश रंजनसिंह ने आरोपी चेनाराम को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में 21 जून 2023 को चेनाराम किशोरी को बहला फुसलाकर परवतसर, अहमदाबाद और बैंगलोर ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।
सं.सुनील.संजय
वार्ता
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