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अफीम रखने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर, 18 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अफीम रखने के आरोपी को शनिवार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने मनीराम विश्नोई को अफीम रखने का दोषी मानते हुये उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया, जिसे नहीं देने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में महावीर कॉलोनी में 14 अक्टूबर 2016 को पुलिस ने गश्त के दौरान नमीराम विश्नोई से 450 ग्राम अफीम बरामद की थी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता
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