राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 19 2025 10:10PM एसडीएम पर लगाया 2500 रुपये का जुर्मानाझुंझुनू, 19 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में राज्य सूचना आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने एवं सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने पर झुंझुनू के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह राशि एसडीएम के वेतन से काट कर डिमांड ड्राफ्ट से 30 दिन में भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि अशोक नगर बगड़ निवासी रेखाराम सैनी ने उच्चाधिकारियों द्वारा वेतन भत्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने एवं पद का दुरुपयोग करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में 12 मई 2023 को इस्लामपुर में लगे राहत शिविर में भी परिवाद दिया था। तत्कालीन कलेक्टर ने 14 अगस्त 2023 को परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए एसडीएम को पालना करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत परिवादी ने फैसले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, लेकिन एसडीएम ने रिपोर्ट नहीं दी। तब आठ मई 2024 को राज्य सूचना आयोग में परिवाद दर्ज करवाया। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने आठ अगस्त को नोटिस जारी करके एसडीएम से जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद आठ नवम्बर 2024 को पंजीकृत नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन एसडीएम स्तर से न तो नोटिस की पालना की गई और न ही परिवादी को सूचना दी गई। तब 15 जनवरी को आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को दोषी मानकर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है।सं.सुनील.संजय वार्ता