राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 21 2025 6:33PM तस्करी के आरोपी को 15 वर्ष का कारावासभीलवाड़ा, 21 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने डोडा-चूरा तस्करी के आरोपी को मंगलवार को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने आरोपी श्रवण भील को मादक पदार्थ डाेडा-चूरा की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया।मामले के अनुसार भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में 16 नवम्बर 2018 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान श्रवण भील को ट्रक में 575 किलोग्राम डोडा-चूरा ले जाते गिरफ्तार किया था।सं.सुनील.श्रवण वार्ता