राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 30 2024 11:49PM पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई
बालासोर 30 नवंबर (वार्ता) ओडिशा में एक पॉस्को अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
पॉस्को अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने शनिवार को पांच वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि न चुकाने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बस्ता पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत नलबहार गांव के कार्तिक दलेई के रूप में पहचाने गए दोषी ने गत तीन मई 2024 को यह अपराध किया था। वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता की मां ने बेटी की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद पुलिस में शिकायत की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रणव पांडा ने बताया कि अदालत ने 12 गवाहों और 21 साक्ष्यों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जांगिड़
वार्ता