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सिख संस्थाओं को कमजोर करने के लिए सरकारें कर रही हैं प्रयास: एडवोकेट धामी

अमृतसर, 23 जून (वार्ता) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के प्रबंधन से संबंधित वर्ष 1956 के कानून को निरस्त कर नया कानून बनाने की प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सिख संस्थाओं को कमजोर करने के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयासों को सिख संगत कभी स्वीकार नहीं करेगी। एडवोकेट धामी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि तख्त श्री हजूर साहिब सिख पंथ के पांच तख्तों में से एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इसके प्रबंधन, मर्यादा और धार्मिक स्वायत्तता…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एसजीपीसी कानून बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/06/26 12:27
पिछला अपडेट
23/06/26 12:27
स्थान
India