एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 10:12

सरकार के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी करना देशद्रोह नहीं: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़, 14 जुलाई (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि किसी उग्र प्रदर्शन में शामिल होना या सरकार के विरोध में नारे बुलंद करना अपने आप में देशद्रोह का अपराध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि हिंसा भड़काने या तोड़फोड़ करने जैसी हरकतों पर दंगा फैलाने के मामले तो दर्ज हो सकते हैं, लेकिन महज इसी आधार पर किसी नागरिक के सिर देशद्रोह का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की दो सदस्यीय पीठ ने यह अहम बात हरियाणा सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए कही।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नारेबाजी प्रदर्शन देशद्रोह
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
14/07/26 10:34
पिछला अपडेट
14/07/26 10:34
स्थान
India